pm kusum yojana online apply 2023 | सौर कृषि पंप योजना फिर से शुरू, ये किसान होंगे पात्र, देखिए सरकार का फैसला

pm kusum yojana online apply 2023: शेतकऱ्यांचे वीज बिल कमी करून २४ तास सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने Solar Pump Grant Scheme राबविण्यात येत आहे. यामध्ये पीएम कुसुम योजना (pm kusum yojana) अंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ दिला जातो. विभिन्न राज्य सरकारें किसानों को उनके द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार सौर पंप (solar pump) स्थापित करने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान करती हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। राज्य के इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और सोलर पंप के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
पीएम कुसुम योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए
hindi.startupfounder.in की इस पोस्ट में आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार की सोलर पंप योजना (solar pump scheme) में किसानों को कितनी सब्सिडी दी जा रही है, कैसे आवेदन करें, आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए। pm kusum yojana online apply 2023
किन किसानों को सोलर पंप पर 100 फीसदी सब्सिडी मिलेगी? (100% subsidy on solar pump)
किसानों के लिए सोलर पंप की उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए विशेष अनुदान दे रही है। यह विशेष सब्सिडी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को दी जाएगी। राजस्थान के कृषि आयुक्त कानाराम ने कहा कि सौर ऊर्जा पंप प्लांट (solar power pump plant) लगाने के लिए किसानों को यूनिट लागत का 60 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है. राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को राज्य सरकार द्वारा 45 हजार रुपये की अतिरिक्त उपदान तथा आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3 एवं 5 एचपी क्षमता के solar power pump plant पर 100 प्रतिशत अर्थात 100 प्रतिशत उपदान दिया गया है। साथ ही 100 प्रतिशत अनुदान भी प्रदान किया गया है।
सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए पात्रता और शर्तें क्या हैं? (Eligibility for subsidy on solar pump)
राज्य सरकार ने सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए पात्रता और शर्तें तय की हैं, जो इस प्रकार हैं-
- कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में सिंचाई हेतु ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर अथवा स्प्रिंकलर प्लांट का उपयोग करने वाले किसानों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।
- योजना के तहत ग्रीनहाउस, शेड नेट हाउस और लो टनल तकनीक जैसी उन्नत बागवानी तकनीकों का उपयोग करने वाले किसान भी सब्सिडी के पात्र होंगे।
- पात्र किसानों को 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी क्षमता के सोलर पावर पंप प्रोजेक्ट लगाने पर सब्सिडी दी जाएगी।
Solar Pump सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for application in Solar Pump Subsidy Scheme)
किसानों को सोलर पंप सब्सिडी योजना राजस्थान के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं-
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड/भामसाह कार्ड
- आवेदक किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन पात्रता सत्यापन प्रमाण पत्र
- किसान का स्वघोषित शपथ पत्र
- किसान के खेत की जमीन के दस्तावेज
- संबंधित डिस्कॉम में कृषि कनेक्शन प्राप्त करने के लिए नामांकन का प्रमाण पत्र
- योजनान्तर्गत पैनलबद्ध फर्म के ठेका कोटेशन की छायाप्रति
सोलर पंप अनुदान के लिए कैसे करना होगा आवेदन | (How to apply for solar pump grant)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए राजस्थान राज्य के किसान कृषि विभाग (Farmer Agriculture Department) की आधिकारिक वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना और आवेदन की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिला कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर फोन कर इसकी जानकारी ले सकते हैं.
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